बेईमान ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार लाएगी एक अधिनियम: अनिल विज

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। चुनावी आहट के चलते इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। हरियाणा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पुरजोर कोशिश करेगा। इसी बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बेईमान ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार एक अधिनियम लाएगी।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार “विदेश जाने की चाह रखने वाले निर्दोष लोगों को धोखा देने वाले” बेईमान ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान वाला एक अधिनियम लाएगी।उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को शुक्रवार से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विज ने कहा कि अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए ‘हरियाणा पंजीकरण और ट्रैवल एजेंसियों का विनियमन विधेयक, 2023’ नामक अधिनियम में विभिन्न प्रावधान होंगे।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए विज ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि लोगों की मेहनत की कमाई किसी धोखेबाज एजेंट के हाथों में न जाए और इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि तीन साल पहले गठित पिछली विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा कुल 383 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे और 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विज ने बताया कि इस साल 17 अप्रैल के बाद से 12 दिसंबर तक कुल 625 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं और 509 आरोपियों को पकड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 2.94 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गयी और कुल मिलाकर 4.75 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। विज ने कहा कि आईपीएस अधिकारी सिबास कविराज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन इस साल 17 अप्रैल को किया गया था, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जशनदीप सिंह रंधवा और अभिषेक जोरवाल भी शामिल थे। उन्होंने कहा, “लोग इन ट्रैवल एजेंटों को मोटी रकम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बेईमान एजेंट उन्हें धोखा देते हैं। हम किसी को विदेश जाने से नहीं रोकना चाहते, लेकिन हम नहीं चाहते कि वे बेईमान एजेंटों का शिकार बनें।”

( pti )

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