देश में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल से पहले चरण के मतदान के साथ इसका शुभारंभ हो जाएगा। मगर क्या NRI भी इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और यदि हां तो कैसे ?-आइए जानते हैं…
आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत की आस के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। मगर देश की जनता किस पर मेहरवान होगी, ये तो वक्त ही बताएगा ? भारत में 18 साल से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। एकमात्र शर्त यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और देश में हो या विदेश में अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी हो। चलिए जानते हैं कि इससे जुड़े देश के नियम और कानून क्या कहते हैं?
भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके तहत देशभर में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को शुरू होगा और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा, जिसके बाद सभी जगहों के नतीजे एक साथ 4 जून को सामने आएंगे। अब ऐसे में एक बेहद दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या विदेश में रहने वाले भारतीय (NRI) भी इस लोकसभा चुनाव में वोट कर सकते हैं या नहीं? बता दें, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को 2010 तक वोट देने का अधिकार नहीं था। फिलहाल उन्हें यह अधिकार तो मिल गया है लेकिन इससे जुड़ा नियम यह है कि NRI को वोटिंग बूथ पर ही मौजूद रहना होगा और उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए।
विदेशों में रह रहे करोड़ों भारतीय
भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दुनिया के हर कोने में मौजूदा प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ 36 लाख है। इनमें से अधिकांश 34.19 लाख लोग यूएई में रहते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 12.80 लाख भारतीय हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से 1.25 लाख भारतीय पंजीकृत हैं।
देश में लंबे समय से NRI रिमोट वोटिंग की मांग कर रहे हैं, ताकि वे देश में जहां कहीं भी हों, वहां से भारत में होने वाले चुनावों में वोट कर सकें। इस मुद्दे को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएँ दायर की गईं हैं। जिसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि जल्द ही रिमोट वोटिंग की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
देश का कोई नागरिक किसी भी कारण से अगर विदेश में रह रहा है और चुनाव उसे मतदान करना है और उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे दर्ज करा सकता है तो उसे निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा।
NRI वोटर लिस्ट में कैसे दर्ज कराएं अपना नाम ?-जानें
देश का कोई भी नागरिक यदि विदेश में पढ़ाई, नौकरी या किसी अन्य कारण से रह रहा है तो वह अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकता है। इसके लिए 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी NRI चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर प्रवासी मतदाताओं के लिए नए पंजीकरण का फॉर्म 6अ भर सकता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में नाम जोड़ दिया जाएगा। विदेश में रहने वाले लोग भारतीय दूतावास से भी फॉर्म 6अ मुफ्त में ले सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति NRI संबंधित बूथों पर मतदान कर सकता है, बस उसे अपने पासपोर्ट के साथ बूथ पर मौजूद रहना होगा।
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