श्रीनगर: सेना ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान नियमों की अवहेलना पर अनुशासन-संबंधी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वारी ने जवानों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। शोपियां की घटना जुलाई 2020 की है। एक मुठभेड़ में जितने जवान शामिल थे, उनके खिलाफ अनुशासन-संबंधी कार्रवाई होगी। सेना ने इसका आदेश दिया है।
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सेना की तरफ से कहा गया है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि मुठभेड़ में शामिल जवानों ने कानून की अवहेलना की। बता दें, इस घटना के पीड़ितों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया था और तीन लोगों के पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था।
इस घटना में जिन लोगों को मारा गया उनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था। जो तीन लोग मारे गए थे उनका डीएनए रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है।
सेना के मुताबिक, पहला दृष्टया सबूत मिले हैं कि जवानों ने शोपियां मुठभेड़ में अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया। बता दें, इस साल जुलाई महीने में हुए इस मुठभेड़ में तीन लोग मारे गए थे। बाद में परिजनों की शिकायत पर सेना ने इसकी जांच शुरू की थी।
सेना की कार्रवाई पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि जिन तीन लोगों की हत्या हुई उनके परिजन अपनी बेगुनाही साबित करते रहे हैं।
अब सेना ने जब अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इससे तय है कि वह पीड़ित परिवार की बात से सहमत है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।