KCR की बेटी के. कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत…जमानत याचिका खारिज ?

Delhi Excise Policy

Delhi Excise Policy: बीआरएस नेता के. कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्रीय ,समिति (बीआरएस) नेता कविता की अंतरिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दी। बीआरएस नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की थी। उत्पाद नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) केस में 15 मार्च को ED ने के.कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। बता दें कि के.कविता पर साउथ ग्रुप की सदस्य होने का आरोप लगा। साउथ ग्रुप पर आरोप है कि इसने शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है।

Read also-दिल्ली -NCR में गर्मी का कहर, एक दिन में बढ़ा 2 डिग्री तापमान- जानें कब मिलेगी मिलेगी राहत?

वकील ने कही ये बात…

बीआरएस नेता (BRS) के. कविता ने कोर्ट में बेटे के एग्जाम का हवाला देकर ये याचिका लगाई थी की उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए। BRS नेता की याचिका पर सुनवाई के वक्त वकील ने ये दलील दी कि के. कविता के बेटे  के अप्रैल में एग्जाम शुरू होने वाले है।एग्जाम के समय बेटे को सपोर्ट को लिए कें. कविती के की बेहद जरूरत होगी।वकील आगे बोलते है कि मां की कमी ना भाई पूरी कर सकता है न ही पिता। इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए।

Read also-NOIDA के GIP Mall में हादसा – वाटर पार्क में दोस्‍तों के साथ नहाने आए युवक की मौत

अकेला नहीं है के कविता का बेटा-  ED

के. कविता की सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कें.कविता केस में मुख्य आरोपी है। उन्होने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर दिया है। ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित हो सकती है। वकील जोहेब हुसैन आगे बोलते है कि के . कविता के बेटे के 12 से से 7 एग्जाम  हो चुके है।  वह अकेला  नहीं है।उनके साथ उनके पिता व भाई भी है।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *