Zareen Khan: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान को नारकेलडांगा पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी।अदालत ने खान को निर्देश दिया कि वे उसकी अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जा सकती हैं।खान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सियालदह की एक अदालत ने उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी।
Read also – मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम, विधायक दल की बैठक में लिया फैसला
मुंबई से सुनवाई के लिए आईं खान को अदालत ने हर सुनवाई में पेश होने का भी निर्देश दिया।मामला 2018 का है जब अभिनेत्री ने कोलकाता की एक दुर्गा पूजा समारोह में आने के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये लिए थे।इस मामले में आयोजकों ने उनके और उनके मैनेजर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने सितंबर में एफआईआर में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।