(आकाश शर्मा)- Delhi Ordinance Bill- दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह अब कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। इससे पहले 7 अगस्त को दिल्ली सेवा विधेयक संसद से पारित हो गया था। राज्यसभा ने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन विधेयक 2023’ को 102 के मुकाबले 131 वोटों से मंजूरी दे दी थी। लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को पारित कर दिया था।
दिल्र्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आज एक विवाद खत्म हो गया। दिल्ली के अधिकारियों के तबादले का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ गया। अध्यादेश के बाद यह बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास होकर हमारे देश के राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है।
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। साथ में केंद्र को भी कोई भी कानून लाने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया थी।
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ऐसी स्थिति में कानून में संशोधन या नया कानून बनाकर ही इसे पलटना संभव था। उस समय संसद नहीं चल रही थी, इसलिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया।
किसी भी अध्यादेश को छह महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में पारित कराना जरूरी है। इसीलिए सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लेकर आई और इसे पारित कराया।
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