मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में कुछ देर पत्नी से मुलाक़ात की इजाज़त दी
(अवैस खान)- Manish Sisodia-मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने स्पेशल पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने LNJP से सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट आज शाम तक कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया को सुबह में उनके घर पर ले जाया गया था, लेकिन वह अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ED ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। ED ने कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की हालत में पहले से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।Manish Sisodia 

दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। ED ने कहा कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के अकेले केयरटेकर नहीं है। ED ने कहा मनीष सिसोदिया की पत्नी दो दशक से इन बीमारी से पीड़ित है अगर 6 हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा।Manish Sisodia

Read also –Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा,50 से अधिक लोगों की मौत

ED ने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास PWD, शिक्षा, आबाकरी, फाइनेंस, विजिलेंस, बिनली, स्वास्थ्य, गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे, ऐसे में वह पत्नी के एक मात्र केयरटेकर नहीं हो सकते हैं। ED ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने के आरोप हैं और दो गवाहों के बयानों का उल्लेख किया।
मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन इतना महत्वहीन नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में होने पर भी उसका पति उससे मिल न सके। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया पत्नी के अकेले केयरटेकर हैं, उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है, अगर उसके पास 18 पोर्टफोलियो हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ वह पत्नी के केयरटेकर  नहीं है?
मनीष सिसोदिया के वकिल ने कहा कि हम भीव्यस्त रहते है, दिन भर में कई मामलों से निपटारा करते हैं, दिन के अंत में घर वापस, क्या हम अपने परिवार की देखभाल नहीं करते है? मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से आज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुलाक़ात करने की अंतरिम राहत दिया था।दिल्ली HC ने शर्त लगाते हुए कहा मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे,परिवार के इलवाह किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाईल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।Manish Sisodia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *