मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन की अर्ज़ी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 16 अक्टूबर को सुनाएगा आदेश

Satyendra Jain, सत्येंद्र जैन को HC से झटका, ज़मानत के ट्रांसफर को चुनौती देने.....

(अवैस उस्मानी)-Money Laundering Case- मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अर्ज़ी पर राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राउज़ एवेन्यु कोर्ट सत्येंद्र जैन की अर्ज़ी पर 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। सत्येंद्र जैन के वकील ने जांच एजेंसी को सीज दस्तावेज़ों की अंतिम लिस्ट उनको देने का निर्देश देने की मांग की है। ED के वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन के वकील को ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट हमने दे दी है। सत्येंद्र जैन के वकील को सभी जरूरी दस्तावेज़ दिए जा चुके हैं। ED ने कहा अब सत्येंद्र जैन किन दस्तावेज़ों की मांग कर रहे हैं, जो दस्तावेज़ जांच के दौरान सीज किये गए थे वह इनको दिए जा चुके हैं। ED ने कहा अगर जांच के दौरान आरोपी की तरफ से कोई दस्तावेज़ एजेंसी को दिया जाता है तो वह सीज दस्तावेज़ में नहीं आता है।

राउज़ एवेन्यु कोर्ट में स्पेशल जज विकास ढुल की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि अदालत को मामले में ट्रायल पर सुनवाई शुरू करनी चहिए नहीं तो इस तरह से मामले का ट्रायल कभी शुरू नहीं हो पाएगा।ED ने कहा कि सत्येंद्र जैन के अपनी अर्ज़ी में अपने सेविंग बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी है जो सत्येंद्र जैन ने खुद जांच एजेंसी को दिया, यह इनके ही पास है।

सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा मामले में अभी जांच चल रही है ऐसे में केस से जुड़े जो ज़रूरी दस्तावेज़ है उन दस्तावेज़ों की लिस्ट जांच एजेंसी से हमने मांगा है। सत्येंद्र जैन के वकील ने जांच एजेंसी को सीज दस्तावेज़ों की अंतिम लिस्ट उनको देने का निर्देश देने की मांग की है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के पास इन दस्तावेजों के इलावाह भी बहुत से दस्तावेज़ है जो जांच एजेंसी से सीज़ किया है उन दस्तावेज़ों की लिस्ट देने की मांग हम कर रहें हैं

Read also-AAP नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं- CM अरविंद केजरीवाल;

मामले की सुनवाई के जेजे आइडियल कंपनी ने कुछ दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्ज़ी दाखिल किया। ED ने जेजे आइडियल की तरफ से दाखिल अर्ज़ी का विरोध किया। ED ने कहा कि यह मामले की सुनवाई टालने के लिए दाखिल की गई अर्ज़ी है। ED ने कहा कि आरोपियों की तरफ से 16 बार सुनवाई टलवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया था।ED ने जेजे आइडियल की अर्ज़ी सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना है। मामले में आरोपी चाहते है कि ट्रायल में देरी हो इस लिए इस तरह की अर्ज़ी दाखिल की गई है, नई अर्ज़ी में वही मांग की गई है जो पहले दखिल की गई अर्ज़ी में की गई थी। आरोपियों के वकील ने कहा कि ED को कोर्ट को बताना होगा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है नही। जेजे आइडियल के वकील ने कहा ED कोर्ट को बताये की मामले की जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि की अभी तक ED का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। ED ने जेजे आइडियल कंपनी को ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट दिया।

वहीं CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का मामले में CBI ने कोर्ट को बताया कि हार्ड डिस्क की FSL रिपोर्ट आ गई है उसको जल्द कोर्ट में जमा करेंगे। CBI ने कोर्ट को बताया कि मामले में 24/8/2017 में CBI मामले में FIR दर्ज किया था, हमारा आरोप है कि 2011 से 2016 तक पब्लिक सर्वेंट रहते हुए मनी लांड्रिंग किया था। CBI ने कहा कि सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया यह लोग सत्येंद्र जैन के सहयोगी थे। CBI ने कहा कि मामले में चार कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। CBI ने कहा कि कलकत्ता बेस शेल कंपनियों को शेयर बेच कर काले धन को सफेद धन में बदला गया

CBI के वकील ने कहा कि हमारा आरोप है कि सत्येंद्र जैन के कंपनी के पद से रीज़न देने के बाद भी कंपनी पर पूरा कंट्रोल था। CBI ने कहा कि चार शेल कंपनियों का कोई बिज़नेस था, वह कोई काम नहीं करती थी।।CBI ने एक गवाह के बयान का ज़िक्र करते हुए कहा गवाह ने डिटेल में बताया है कि कैसे कंपनी बनाई गई और सब एक दूसरे को जानते थे। कोर्ट ने जेजे आइडियल कंपनी की अर्ज़ी पर CBI से जवाब दाखिल करने को कहा। जेजे आइडियल के वकील ने कुछ दतावेज़ों की मांग करते हुए अर्ज़ी दाखिल की।राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana TwitterTotal Tv App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *