नई दिल्ली: हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति और विधायक रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने आखिरकार आज जमानत दे दी है। आज 4 मई बुधवार की सुबह 11 बजे राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें बेल देने का फैसला लिया है। मालूम हो कि दंपत्ति को 11 दिन पहले हनुमान चालीसा विवाद के चलते गिरफ्तार किया गया था।
इन शर्तों के साथ मिली बेल
आपको बता दें कि, नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्ते भी रखी है, जिन्हें ना मानने पर या किसी भी तरह से उनका उल्लंघन करने पर राणा दंपत्ति की बेल फिर से कैंसल हो जाएगी। कोर्ट की शर्तों में कहा कहा गया है कि, राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ कहा गया कि, ना ही वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और ना ही इस तरह का अपराध दोबारा करेंगे। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करना होगा नहीं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
यह था पूरा मामला
गौरतलब है कि, बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने ऐलान किया था कि 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि बाद में दंपत्ति ने हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को कैंसस कर दिया था, लेकिन उनके इस बयान से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में बेहद रोष पैदा हो गया था और उन्होंने राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
राजद्रोह का आरोप भी शामिल
इसके बाद मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी साथ ही उनपर राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया। हालांकि अब राणा दंपत्ति को कुछ शर्तों और 50 हजार मुचलके के साथ जमानत दे दी गई है।