ITR-2: कर योग्य पूंजीगत लाभ आय वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं।आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ”आईटीआर-2 आयकर रिटर्न फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे हुए आंकड़ों के साथ ऑनलाइन माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं।”आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा दाखिल किए जाते हैं, जिन्हें पूंजीगत लाभ से आय होती है, लेकिन व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं होती है।
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पिछले महीने, कर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी, जो छोटे और मझोले करदाताओं के लिए सरल फॉर्म हैं।सरकार ने पहले ही उन व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है।
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