अमन पांडेय: नूपुर शर्मा बीजेपी में प्रवक्ता थीं । उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैंगंबर मुहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ था । बीजेपी ने उन्हें पार्टी से भी निकाल धिया था । नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में मामले भी दर्ज कराए गए । यहां तक की उन्हें जान से मारने की धमकियां भी लगातार मिल रही थी ।
बता दें की बीजेपी निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस मिल गया है बताया जा रहा की यह लाइसेंस उन्हें आत्मरक्षा के लिए मिला है नूपुर शर्मा ने जून 2022 में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मुहम्मद और उनकी तीसरी पत्नी आयशा के बारे में विवादित बयान दिया था । इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था । देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ जमकर विरोध हुआ था तो वहीं कई राज्यों में हिंसा भी हुई थी । इतना ही नही कई मुस्लिम देशों ने इस बयान की निंदा की थी । जिसके बाद बीजेपी को नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था । हालांकि, विवाद बढने के बाद नूपुर ने माफी मांग ली थी ।
उधर कई राज्यों में नूपुर शर्मा पर धार्मिक भावनावों को भड़काने के आरोप में केस भी दर्ज हुए है ।राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल और पुणे में केमिस्ट उमेश कोल्हे की नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर हत्या भी कर दी गई । सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । इसके साथ ही देश भर में उनके खिलाफ दायर केसों को भी एक जगह ट्रांसफर कर दिया है।
Read also:आवारा पशुओं पर गुजरात सरकार लगाएगी लगाम, 50 हजार से अधिक बैलों की होगी नसबंदी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी । सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि नूपुर देश में खराब हुए महौल के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं । इस बात पर भी जोर दिया गया था कि नूपुर ने एक बार भी सामने आकर माफी नहीं मांगी । उस सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करते हुए साफ कहा गया कि FIR दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई । तब कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो भी शख्स जिम्मेदार वाले पद पर रहता है, उसकी तरफ से ऐसे बयान नहीं आ सकते ।