(Pakistan Child Abuse) – भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में लड़कियों से ज्यादा लड़के रेप का शिकार हो रहे हैं न ही घर के अंदर महफूज हैं और न घर के बाहर. इसमें सबसे ज्यादा सख्या कम उम्र के बच्चों की हैं. बच्चों का शोषण बहार के लोग नही बल्कि रिश्तेदार या जानने वाले ही कर रहें हैं आपको बता दे कि ये बातें पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की पुलिस की रिपोर्ट से सामने आई हैं. लड़कों से रेप की सख्या लगातार बड़ी ही जा रहा हैं. इन बढ़ते मामलों ने हर किसी को चौका दिया हैं. ज्यादातर देशों में पुरूषों से रेप को लेकर कोई ठोस कानून भी नही हैं. कई जगह पर लड़को के साथ हुए रेप की घटना को मानते ही नही हैं
जिस तरह के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं पाकिस्तान में साल 2023 में बाल शोषण के 4,213 मामले दर्ज किए गए. हर दिन औसतन 11 बच्चों के साथ शोषण होता है. बच्चे के लिए काम करने वाली एनजीओ साहिल ने इस रिपोर्ट को नेशनल कमिशन फॉर हियूमन राइट्स के साथ मिलकर तैयार किया है. रिपोर्ट का नाम है ‘क्रूएल नंबर्स 2023’
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इस रिपोर्ट में यौन शोषण, अपहरण, लापता बच्चों और बाल विवाह जैसे केसेस को शामिल किया गया है. 56 फीसद लड़कियां हैं और 47 फीसदी लड़के यौन शोषण का शिकार हुए हैं. ज्यादातर शोषण 6 से 15 साल की उम्र के बच्चों के साथ हुए हैं. इस उम्र में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या ज्यादा है. चौंकाने वाली बात यह है कि 0-5 साल की उम्र के बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं.
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लड़के का रेप मर्द करे तो सजा आरोपी महिला तो कोई सजा नहीं
लड़कों के साथ होने वाले सेक्शुअल वायलेंस को दो तरीके से देखा जाता है। पहले मामले में आरोपी भी कोई पुरुष ही होता है। ऐसी स्थिति में आरोपी पर लड़के के नाबालिग होने की स्थिति में पॉक्सो और बालिग होने की स्थिति में ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाने का मुकदमा दर्ज हेगा। लेकिन अगर किसी पुरुष का यौन शोषण करने वाली कोई महिला हुई तो इसके लिए कानून में कोई जिक्र नहीं है। हां, अगर पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है तो आरोपी महिला पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर पीड़ित पुरुष की उम्र 18 साल से अधिक है तो वह चाहकर भी आरोपी महिला के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।