Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया।बता दें कि आप पार्टी को अब राउज़ एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर खाली करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए है।सुप्रीम कोर्ट ने आप (AAP) को कहा कि वो पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है, इस जमीन का उद्देश्य राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है।
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पार्टी दफ्तर खाली करने पर आप ने दी ये प्रतिक्रिया…
आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि AAP पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करें कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार, एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए।लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बडा झटका लगा। बता दें कि कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दे दिया है।कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था।
पार्टी कार्यालय से जुडे विवाद में … AAP ने सुप्रीम में कही यह बात
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय की जमीन से जुडे विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया था कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी।पार्टी को भूमि के आवंटन के लिए एलएंडडीओ को आवेदन करने की छूट दी गई है.