नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से रोकने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1 सदस्य कमेटी का गठन किया है। पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर कि यह लोकुर कमेटी पराली जलाए जाने संबंधी मामलों की अपनी रिपोर्ट 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लोकुर कमेटी की मदद के लिए एनसीसी, भारतीय स्काउट और एन एस एस की मदद ली जाएगी। यह टीमें खेतों में आग लगने की सूचना देंगे जिसके आधार पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि पराली को जलाने से रोकने के लिए उचित कदम तुरंत उठाए जाएं। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि राज्य सरकारें इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास कदम नहीं उठा रहे हैं।
कोर्ट में वकील विकास सिंह ने कहा कि इस साल खेत में पराली जलाए जाने की घटनाओं में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इसे रोकने के लिए तत्काल आदेश की आवश्यकता है। पंजाब और हरियाणा राज्य की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भले ही आप लोग पर्याप्त कदम उठा रहे हो लेकिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को अच्छी और स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव खेतों की निगरानी में लोकुर कमेटी की मदद करेंगे।
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