घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार

(अवैस उस्मानी): घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से जुड़ा मुनक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा सरकार को आज फिर फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों को चहिये की वह राजनीति में न फंस कर आम जनता के समाधान पर ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को मामले में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में हमारा आदेश मामले में बहुत स्पष्ट है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए पंजाब हरियाणा सरकार से कहा आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी मीटिंग करते है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम आदमी समस्या के समाधान को देखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनक नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप की सरकार ने इस मामले में गम्भीरता से कोई कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कहा दोनों राज्य सरकार बैठ कर समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाया।

सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 25 गाँव के लोग आज भी बाढ़ से परेशान है और उनकी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं निकला राज्य सरकारें बस मीटिंग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाई लगाते हुए कहा कि आपको CWC और कोर्ट द्वारा दिये गए सुझावों पर अमल करना होगा। पंजाब सरकार ने कहा कि हम हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट दखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार से कहा इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब में प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़मीन आती है , आपको हरियाणा के प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं रहना चहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी ने जो सुझाव दिया है उसपर आपको अमल करना होगा हम यह नहीं तय करेंगे कैसे करना है, आप यह मत बताइए क्या खरीदा क्या शुरू किया, मीटिंग से क्या निकल कर आया।

बता दें इससे पहले अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे द्वारा प्रस्तुत अंतिम मॉडल अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर और अनुशंसित समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया था ताकि कई वर्षों से अनसुलझे 25 गांवों को नुकसान पहुंचाने वाली घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा सके।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा राज्य की रिपोर्ट बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और पंजाब राज्य ने स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने की भी जहमत नहीं उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्य घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर नहीं लग रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्देशों के बावजूद, संबंधित राज्यों ने सही से काम नहीं किया है।

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