Uniform Civil Code: अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अल्मासुद्दीन सिद्दीकी ने मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकारों के आधार पर समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन को चुनौती देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले ने कहा है कि इस नियम में मुस्लिम और पारसी विवाह प्रणाली की अनदेखी की गई है।
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बता दें कि अलमासुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि समान नागरिक संहिता, विशेषकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित इसके प्रावधान मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने धामी सरकार को 6 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है।
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उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां UCC सबसे पहले लागू हुआ था। इसके लिए वहां की सरकार ने इस नियम को लेकर वहां की जनता को पहले जागरुक भी किया था। सरकार ने इसे लागू करने के लिए पूरी प्रक्रिया को अपनाया था। लोगों से विचार विमर्श कर उनसे सलाह भी ली गई।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि यूसीसी की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। UCC
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