Rahul Gandhi :उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी। इस मामले में अब 27 मई को सुनवाई होगी।2018 में बेंगलुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयान दिया था। जिसके बाद उन पर सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया गया था।
कोर्ट में अभी जज की नियुक्ति नहीं हो सकी है जिसकी वजह से मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई तो वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी झांसी में चुनावी रैली के कार्यक्रम होने का हवाला दिया था।राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत छह साल पहले बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी।पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था. इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक दी थी और कोर्ट में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी।
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कर्नाटक चुनाव के दौरान उस साल मई में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को यहां शिकायत दर्ज की गई थी।शिकायतकर्ता बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के जिस बयान का हवाला दिया था, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसका एक पार्टी अध्यक्ष हत्या के मामले में “आरोपित” है। जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था तब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।राहुल गांधी के बयान से लगभग चार साल पहले ही मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को आरोपमुक्त कर दिया था, जब वे गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।
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काशी प्रसाद शुक्ला, राहुल गांधी के वकील
“मुकदमा राहुल जी का एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 में विचाराधीन है चूंकि एमपीएमएलए कोर्ट नंबर 15 में कोई भी शक्ति किसी न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गई है। न्यायालय होते हुए भी न्यायालय शून्य के रूप में मानी जा रही है। आज उनके मुकदमे की सुनवाई होनी थी। पहली बात तो न्यायालय को अभी कोई ज्यूडिशियल अथॉरिटी नहीं मिली हुई है और दूसरा माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा क्षेत्र झांसी में चुनाव कार्यक्रम में बिजी होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे । इसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है।”
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