RBI ने क्यों लगाई 2000 के नोट पर रोक,कब तक बदल सकेंगे? जानिए हर सवाल का जवाब

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2000 rupees note ban: RBI ने दो हजार के नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दौरान 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है। नोटों को बदलने को लेकर लोगों को समस्या न हो, इसके लिए RBI ने एफएक्यूज जारी किया है।इसमें सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं।

क्यों वापस लिए जा रहे दो हजार के नोट
आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। यह मुख्य रूप से 500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। 2000 रुपये के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और यह 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया इन नोटों को आमतौर पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही लोगों की आवश्यकता के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का पर्याप्त स्टाक बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस लेने का फैसला लिया गया है।

नोट जमा करने पर कितना पैसा निकाल सकते हैं
दो हजार के नोटों को बिना किसी प्रतिबंध बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इसके बाद किसी अन्य उदे्श्य के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है।

नोट बदलने में पैसा लगेगा ?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सुविधा पूरी तरह से निशुल्क है।

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बैंक अगर नोटों को बदलने या जमा करने से मना करे तो क्या करें?
यदि कोई बैंक 2000 रुपये के नोटों को जमा या बदलने से मना करे तो सबसे पहले संबंधित बैंक के पास शिकायत दर्ज कराएं। यदि 30 दिनों में बैंक शिकायत का कोई जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आइओएस) के तहत आरबीआइ के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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