Teacher Recruitment Scam :सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का निर्देश देने वाली कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया।सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियां रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वो मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी।ये देखते हुए कि लगभग 25,000 लोगों की नौकरियां छीनना गंभीर मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या मौजूदा जानकारी के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना और ये पता लगाना संभव है कि धोखाधड़ी से नौकरी पाने वाले कौन हैं?बेंच ने कहा, “हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।”
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच करेगी।कोर्ट ने कहा था कि यदि जरूरी हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा कि हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को मनमाने तरीके से रद्द कर दिया।