(अवैस उस्मानी) -ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के इलाहाबाद HC के आदेश को चुनौती देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, मुस्लिम पक्ष ने मेंशनिंग कर आज ही मामले की सुनवाई की मांग किया था, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, मुस्लिम पक्ष ने CJI की पीठ में मेंशनिंग करते हुए कहा ASI सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर आज शाम को 7:45 तक इंतजार करते रहे, इसके बार उनको रजिस्टर की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट मामले में आज सुनवाई नहीं करेगा।
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि ASI वहां पर खुदाई कर सकती है।याचिका में कहा कि ASI की टीम वहां पर खुदाई के उपकरणों के साथ पहुंची है। याचिका में कहा इलाहाबाद HC में सुनवाई के दौरान भी ASI की टीम परिसर के पास ही रुकी हुई है।याचिका में कहा कि ASI के सर्वे से पूरे मामले में असर पड़ेगा इसलिए ASI सर्वे पर रोक लगाई जाए। याचिका कहा कि वजुखाना के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रोक का आदेश पूरी मस्जिद पर लागू होता है, ना कि उस विशेष एरिया पर जहां वजुखाना स्थित है।याचिका में कहा की इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के फैसले का पूरे देश पर गंभीर असर होगा इसिलए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जानी चहिए।
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ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के इलाहाबाद HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खरिज करते हुए ASI सर्वे के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में आज संविधान पीठ के उठते समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए मेंशनिंग की गई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने कहा था वह मामले में सुनवाई पर आज ही कोई फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर आज शाम को 7:45 तक इंतजार करते रहे, इसके बार उनको रजिस्टर की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट मामले में आज सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मामले से जुड़े दोनों पक्षकारों को आश्वस्त किया कि कल की होने वाली सुनवाई की लिस्ट में ज्ञानवापी सर्वे से संबंधित मुद्दे को सुनवाई लिस्ट किया जाएगा।
ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खरिज कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ASI साफ कर चुका है कि मस्जिद की इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा।तो इस पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे की कवायद न्याय के हित में है, इससे अदालत को भी अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत तेजी से सुनवाई करे, इलाहाबाद HC ने कहा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने का ये मतलब नहीं है कि सर्वे के दौरन वो मौके पर मौजूद नहीं रहेंगे
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