(आवेश उस्मानी )- Adani Hindenburg- अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई, सुप्रीम कोर्ट मामले में अब कल सुनवाई होगी, सेबी ने जांच पूरी करने के लिए और वक़्त दिए जाने की मांग किया है, SEBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SEBI द्वारा वर्ष 2016 से अदाणी समूह की जांच किए जाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार है, SEBI ने मामले में समय से पहले और गलत निष्कर्ष निकालने के ख़िलाफ़ आगाह भी किया
अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में 2016 से अदाणी समूह की जांच किए जाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार है,SEBI ने कहा कि उसने 51 कंपनियों की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (GDR) जारी करने की जांच की थी और अदाणी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी इन 51 कंपनियों में शामिल नहीं थी, SEBI ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से निराधार है कि SEBI वर्ष 2016 से अदाणी की जांच कर रहा है, SEBI ने कहा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) मानदंडों की जांच के संदर्भ में, SEBI पहले ही 11 विदेशी नियामकों से बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) के तहत प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (IOSCO) के साथ संपर्क कर चुका है
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सेबी द्वारा अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के समय देने की मांग किया है, सेबी ने कहा कि जांच का उद्देश्य निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय की पूर्ति सुनिश्चित करना है, क्योंकि रिकॉर्ड पर पूर्ण तथ्यों की सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दो महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा थाAdani Hindenburg
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