दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन का पालन न करने पर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।
सीएम के वकील रमेश गुप्ता ने कहा ने कहा कि केजरीवाल को जारी किए गए समन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना लिखा था लेकिन वे बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव में व्यस्त हैं इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को तब राहत दी जब सीएम केजरीवाल वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।
केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को पांच समन जारी किए थे लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए।
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केजरीवाल ने कहा कि वह पेश होना चाहते थे लेकिन बजट सत्र के कारण व्यस्त होने के कारण वह पेश नहीं हो सके और उन्होंने कहा कि वह अगली तारीख को पेश होंगे। ईडी को पता चला कि राजू ने बहुत ही निष्पक्षता से कहा है कि उनके पास इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।केजरीवाल की उपस्थिति के लिए 16 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है।