Defamation Case: मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 2 मई तक टली, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

Defamation Case

Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi) के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट(MP-MLA) ने सोमवार को सुनवाई दो मई तक टाल दी। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला के बताया कि सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की नियुक्ति न होने की कारण सुनवाई टल गई।

उन्होंने बताया कि एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 मई तय की है।राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत छह साल पहले बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी ।इस मामले में पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई।

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कर्नाटक चुनाव के दौरान मई 2018 में बेंगलुरू में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी(Objectionable Comment) के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी।शिकायतकर्ता ने राहुल की उस टिप्पणी का हवाला दिया , जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन उनका पार्टी अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपित है।तब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे।हालांकि, राहुल की टिप्पणी से पहले मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था, जब वे गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।04221725मानहानि की शिकायत छह साल पहले बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी।

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इस मामले में पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई।कर्नाटक चुनाव के दौरान मई 2018 में बेंगलुरू में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने राहुल की उस टिप्पणी का हवाला दिया , जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन उनका पार्टी अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपित है। तब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे।हालांकि, राहुल की टिप्पणी से पहले मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था, जब वे गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।

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