दिल्ली(अवैस उस्मानी): राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को 900 मिमी लंबाई व 600 मिमी चौड़ाई के 20 राष्ट्रध्वज वितरित करने और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की, कोर्ट ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को राष्ट्रीय ध्वज चाइल्ड केयर में वितरित करने का निर्देश दिया Delhi News Today,
दरअसल, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया था। जिसमें एयरपोर्ट पर एक यात्री तिरंगा को बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। जिसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(CISF) के जवानों ने हिरासत में ले लिया था, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे यात्री तारिक अज़ीज़ शाम करीब पांच बजे बोर्डिंग गेट एक व तीन के सामने राष्ट्रीय ध्वज बिछाकर नमाज़ पढ़ रहा था। दिल्ली पुलिस ने तारिक अज़ीज़ के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। Delhi News Today,
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असम निवासी मोहम्मद तारिक अजीज 8 मई को दुबई से दिल्ली हवाई अड्डा पहुंचा था, उसे दिल्ली हवाई अड्डा से फ्लाईट से दीमापुर जाना था। पुलिस ने उसके कब्जे से तिरंगा भी अपने कब्जे में लिया तथा पुलिस द्वारा हवाई अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद यात्री के खिलाफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य
महानगर मजिस्ट्रेट नबीला वली ने मोहम्मद तारिक अजीज को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में दोषी ठहराया। वहीं तारिक के वकील ने कहा कि उन्हें अपने आचरण पर पछतावा है। इसके बाद अदालत ने नरम रुख अपनाते हुए यह सजा सुनाई।
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