नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा के साथ 50 लाख का जुर्माना भी लगा है । आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की दलीलों के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि CBI ने साल 2006 में यह मामला दर्ज किया था। सीबीआई का आरोप है कि ओमप्रकाश चौटाला ने आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। सीबीआई ने इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला को आरोपी बनाया था। यह मामला 1995 से साल 2005 के बीच का है।
Read Also – देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की पुण्यतिथि आज, सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि
आपको बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने के एक साल से भी कम समय के बाद, दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। अदालत इस मामले में आज सजा सुना सकती है। 87 साल के INLD नेता को जुलाई 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था।