केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब सरकार की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने सभी टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया है कि वे टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंडेंड डेट का फायदा उठाएं और लास्ट मिनट में भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना एनुअल रिटर्न दाखिल करें। एनुअल रिटर्न की पूर्ति केवल करदाताओं के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक टर्नओवर के लिए अनिवार्य है जबकि सुलह कथन केवल पाँच करोड़ रुपये से ऊपर के कुल टर्नओवर वाले रजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना है।
मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को 2018-19 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न में केवल उस वित्तीय वर्ष से संबंधित लेनदेन के मूल्य रिपोर्ट करना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि उन मामलों में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं लिया जाएगा जहां करदाताओं के लिए रिटर्न में भिन्नताएं हैं।
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