इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई छह फरवरी तक स्थगित कर दी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई थी।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्ञानवापी के मामलों की देखभाल करने वाली समिति की दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका सुनने से इनकार करने और उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के अंदर समिति ने हाई कोर्ट का रुख किया था।वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया था कि पुजारी ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने पूजा कर सकते हैं।