हरियाणा सरकार प्राइवेट जॉब्‍स में नहीं कर पाएगी 75 फीसदी आरक्षण लागू, पंजाब एवं हरियाणा HC से लगा बड़ा झटका !

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्‍टर की जॉब्‍स में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया है।

आपको बता दें, हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट सेक्‍टर में 75 फीसदी नौकरी देने के आरक्षण वाले प्रावधान को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 75 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक बताया है। हरियाणा सरकार प्राइवेट जॉब्‍स में 75 फीसदी आरक्षण लागू नहीं कर पाएगी।

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