ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार, वाराणसी जिला अदालत ने सुनाया फैसला

( सत्यम कुशवाह ), वाराणसी- उत्तर प्रदेश के काशी धाम में ज्ञानवापी पर छिड़े विवाद में ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बुधवार को जिला अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को नियमित पूजा के अधिकार की अनुमति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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आपको बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को खुशखबरी दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार की मांग पर जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा के अधिकार की अनुमति दे दी है। शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे पर जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद आज ये अहम फैसला आया है। 1991 में मुकदमा करने वाले पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से पूजा के अधिकार की मांग को लेकर 25 सितंबर को याचिका दाखिल गई की गई थी।

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गौरतलब है, बीते दिन ही ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा के अधिकार की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज बुधवार को सुना भी दिया और हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। हिंदू पक्ष के वकीलों के मुताबिक इस फैसले से पहले ज्ञानवापी में हुए ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वहां मंदिर के ही पुख्ता प्रमाण मिले हैं, जो चीख-चीख कर अपने अस्तित्व की दास्तां बयां कर रहे हैं।

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