दिल्ली समेत देश के अनेक हिस्सों से कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही है। जिसको देखते हुए MCD अलर्ट हो गयी है। MCD ने लोगो को अपने पालतू कुत्तों का रेजिस्ट्रशन करना अनिवार्य कर दिया है। MCD ने चेतावनी देते हुए कहा है की अगर किसी ने अपने पालतू कुत्ते का रेजिस्ट्रशन नहीं कराया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। Dogs Registration,
MCD की ओर से कहा गया है की दिल्ली अधिनियम की 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू डॉग का नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके तहत डॉग बको किसी व् पब्लिक प्लेस पर पकड़ा जा सकता है और उसके मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जस्ती है। यहां तक की FIR का भी प्रावधान है। लेकिन लोग पंजीकरण कराने से हिचकते है।
MCD के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत सभी डॉग मालिकों का डेटाबेस तैयार किया जायेगा। यहां तक की डॉग मालिकों के सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध है। MCD के अनुसार डॉग पंजीकरण के तहत मालिकों को कुछ डाक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जिसके अंतर्गत पलु डॉग की फोटो, एंटी रैबीज सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाणपत्र और मालिकों को अपनी पहचान पत्र भी देनी होगी।
बता दें की कुछ दिनों से डॉग हमले की खबरे देश के दिल्ली, गाजियाबाद समेत अनेक जगहों से आ रही है। गाजियाबाद में एक 10 साल के बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने बहुत खतरनाक तरिके से काट कर घायल कर दिया जिससे उसके चेहरे पर करीब 150 से अधिक टाकें लगाने पड़े। गाजियाबाद से एक और वीडियो सामने आयी थी जिसमे लिफ्ट में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और बच्चा दर्द से चिल्लाता रहा लेकिन डॉग मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा वो बस उसे देखती रही। जिससे गॉड मालिक की असंवेदशीलता भी सामने आयी।
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दिल्ली के ग्रेटर नॉएडा से भी एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़का अपने कुत्ते को लिफ्ट में ले जाना चाहता था लेकिन एक महिला द्वारा मना करने पर युवक गालियां देने लगा। वहीं महाराष्ट्र के पनवेल से भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें जोमैटो के डिलीवरी बॉय को लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। जिससे डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट में चोट लग गयी। इसके अलावा आये दिन सड़कों पे घूम रहे आवारा कुत्तों के हमले के अनेकों मामले सामने आते रहते है। Dogs Registration,
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