मोरबी पुल हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा

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(अवैस उस्मानी): गुजरात के मोरबी पुल हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट मोरबी मामले में सुनवाई को जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट स्वतंत्र जांच, जांच और  कार्यवाही में तेजी, उचित मुआवजे के पहलुओं पर गौर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गए मुद्दों पर  हाईकोर्ट उन मुद्दों पर विच्चार कर निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट कहा कि लगातार निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में किसी भी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पीड़ितों में देश के अलग अलग राज्यों के लोग हैं , केवल गुजरात के नहीं हैं, हम इस मामले की स्वतंत्र जाँच चाहते हैं। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जिस कम्पनी की जिम्मेदारी थी उसका नाम FIR में नहीं है, और न पुलिस इसमें कोई रूचि ले रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले के बिग फ़िश के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रही है।

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मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अबतक इस मामले में 3 ऑर्डर पास कर चुका है,  इसलिए हम चाहते हैं कि  हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करे। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा जब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा है, हमें हाईकोर्ट पर अविश्वास क्यों करना चाहिए ? याचिकाकर्ता  के वकील ने कहा मुआवजा अपर्याप्त है, इस बढ़ाए जाने की जरूरत है,  10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक होना चाहिए, 2 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसी कोई वजह नहीं कि हम हम हाईकोर्ट पर विश्वास न करें, जो मांग यहाँ की जा रही है, उन मांगों को हाईकोर्ट के सामने रखा जा सकता है। बता दें कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसे में 130 से ज़्यादा लोगो की मौत हो गई थी जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल थे। गुजरात हाई कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। गुजरात हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है।
Morbi bridge collapse supreme court

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