(अवैस उस्मानी): गुजरात के मोरबी पुल हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट मोरबी मामले में सुनवाई को जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट स्वतंत्र जांच, जांच और कार्यवाही में तेजी, उचित मुआवजे के पहलुओं पर गौर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गए मुद्दों पर हाईकोर्ट उन मुद्दों पर विच्चार कर निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट कहा कि लगातार निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में किसी भी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पीड़ितों में देश के अलग अलग राज्यों के लोग हैं , केवल गुजरात के नहीं हैं, हम इस मामले की स्वतंत्र जाँच चाहते हैं। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जिस कम्पनी की जिम्मेदारी थी उसका नाम FIR में नहीं है, और न पुलिस इसमें कोई रूचि ले रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले के बिग फ़िश के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रही है।