Satyendra Jain- मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ED ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब नौ महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी.AAP नेता सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain) को 18 मार्च यानी आज को बड़ा झटका लगा है.सुप्रीम कोर्ट नें उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट से सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद AAP नेता को तत्काल सरेंडर करना होगा.सुप्रीम कोर्ट से AAP नेता सत्येंद्र जैन ने सरेंडर होने के लिए समय मांगा था. लेकिन अदालत ने यह मांग भी पूरी नही की.
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AAP नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की गुहार लगाई थी लेकिन सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल नामंजूर करते हुए सत्येंद्र जैन को तुंरत सरेंडर होने को कहा हैं और साथ ही कहा कि उन्हें 18 मार्च यानी सोमवार की शाम को ही जेल जाना पड़ सकता हैं. और फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल ने सुनाया हैं
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सत्येंद्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मेरे मुवक्किल फिजियोथैरिपी से गुजर रहे हैं इसलिए उन्हें सरेंडर करने में समय लग सकता है। अदालत की पीठ ने इसे इनकार करते हुएAAP नेता सत्येंद्र जैन को तुंरत सरेंडर होने को कहा हैं।