सोनीपत में दुकानों को तोड़ने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को दिया स्टे, मेयर मदान बोले- मालिकाना हक दिलाएंगे

Sonipat Newsहरियाणा के सोनीपत में 17 दुकानों पर लटक रही तोड़ फोड़ की तलवार से सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिलने से दुकानदारों को कुछ राहत मिली। इस बीच नगर निगम के मेयर निखिल मदान सुभाष चौक पर दुकानदारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 40 साल से जमे दुकानदारों को इनका मालिकाना हक दिलाया जाएगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की पुरजोर तरीके से पैरवी की जाएगी…….Sonipat News
सोनीपत में पिछले 40 सालों से शहर के प्रमुख मार्केट में दुकान चला कर बैठे दुकानदारों को इन दिनों अपनी दुकान बढ़ाने की टेंशन सता रही है बताया गया है कि ये 17 दुकानें पुनर्वास विभाग की जमीन पर बनी हैं। इनके एक तरफ जहां सुभाष चौक व एटलस रोड है, वहीं दूरी तरफ सोनीपत की प्रमुख मार्केट है। दुकानदारों द्वारा कब्जाई गई ये जमीन बेसकीमती है। दुकानदारों ने अपना कब्जा बचाए रखने के लिए लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोट तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है।

22 अगस्त को हाई कोर्ट के आर्डर आने के बाद इन दुकानों को गिराया जाना था लेकिन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां से दुकानदारों को स्टे आर्डर मिल गया है वही मेयर निखिल मदान ने बताया कि दुकानदारों को इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है। उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना है। साथ ही तहसीलदार से भी पूरा मामले में बातचीत हुई है। उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि कस्टोडियन विभाग औऱ प्रशासन से बातचीत एवं पत्राचार कर सभी दुकानदारों को दुकानों पर मालिकाना हक़ दिलवाया जाएगा। दुकानदारों को पूरी मदद दी जाएगी।

निगम मेयर निखिल मदान कहते है कि दुकानदारों का कहना है कि वे 40 साल से ज्यादा समय से यहां पर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्हें नियमों के मुताबिक राहत मिले क्योंकि इन्हीं दुकानों से उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा है ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सब की निगाहें टिकी हैं वही निगम मेयर ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि मामले में पुरजोर तरीके से दुकानदारों की पैरवी  की जाएगी ताकि लोगों के रोजगार को बचाया जा सके।

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