Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री Manish Sisodia की नई याचिका को लिस्टेड करने पर विचार करेगा। नई याचिका के जरिए कोर्ट आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिका पर फिर से विचार करेगा। चार जून को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में Manish Sisodia की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया था।
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Manish Sisodia के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत में दायर एक याचिका, जिसे कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था, उस पर दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों की तरफ से पेश हुए लॉ अधिकारी ने पीठ को बताया था कि मुख्य आबकारी नीति घोटाला मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट तीन जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी।
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इसके साथ ही जमानत खारिज करते हुए पीठ ने 4 जून को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अपनी फाइनल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (अंतिम अभियोजन शिकायत) और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद Manish Sisodia जमानत के लिए फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। अभियोजन शिकायत ईडी के लिए आरोप पत्र जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को मामलों में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्हें परिस्थितियों में बदलाव होने या मुकदमे के लंबा खींचने पर राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी थी।
