SYL नहर सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को फटकार, पंजाब मामले में राजनीति ना करें- SC

SYL Canal Supreme Court- पंजाब हरियाणा के बीच सतुलज यमुना जल विवाद का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमे मजबूर ना करें कि हम इस मामले में कोई सख्त आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह इस मामले में राजनीति ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पंजाब में SYL नहर बनने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाए, पंजाब सरकार को केंद्र सरकार के सर्वे करने की प्रक्रिया में मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार दोनों राज्यों को बीच में इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे
सतुलज यमुना जल विवाद का मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि हरियाणा में SYL नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे।।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं

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हमे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी, केंद्र सरकार से यह भी रिपोर्ट मांगी की पंजाब मवन SYL नहर के निर्माण के मौजदा हालात कैसे है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने नहर के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि आपको कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर का निर्माण करना होगा और क्रियान्वयन भी करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस तरह के मामले का संभवत: राजनीतिक असर हो सकता है, कुछ तो करना ही होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने बैठक बुलाई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला एक मौका और दिया जाना चहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को बैठक कर मामले का हल निकालना होगा, अगर आप हल नहीं करेंगे तो हमको आदेश देना पड़ेगा।

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