CM Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतीशबाजी कर केजरीवाल का स्वागत किया।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा।बेंच ने केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
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ये देखते हुए कि केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पीठ ने कहा कि ईडी की प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।बेंच ने ईडी से कहा, ”केजरीवाल डेढ़ साल से बाहर थे। उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।”अधिकारियों ने अदालत से जमानत की शर्तें लगाने का आग्रह किया, जिसमें ये भी शामिल है कि केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में कुछ नहीं कहेंगे।
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बेंच ने कहा कि शर्तें एएपी नेता संजय सिंह पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी, जिन्हें पिछले महीने इसी मामले के सिलसिले में जमानत दी गई थी।केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासात के मुताबिक, कोर्ट ने बहुत छोटा मौखिक आदेश सुनाया।सुप्रीम कोर्ट शीर्ष इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी और वो 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।
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