पीएफ सेविंग करने का एक बेहतरीन तरीका भी है क्योंकि इस जमा पूंजी पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नही देना पड़ता बल्कि सरकार द्वारा आपको इस पर ब्याज़ भी दिया जाता है जो 8% से अधिक होता है। इसलिए पीएफ के जरिये आप लंबे समय तक जमा पूंजी जोड़ सकते है। जो कि इस फंड में जमा पूंजी मुश्किल समय में उनके काम आती है। वहीं दूसरी तरफ आपकी नौकरी की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है। जिस जमा पूंजी पर सरकार पीएफ फंड पर ब्याज दर देती है। दरअसल किसी के साथ भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अकाउंट होल्डर 5 साल से पहले ही पैसों को निकालना पड़ता है। EPFO News
आपको बता दें कि घर बैठे आप पीएफ का पैसा बहुत ही आसानी से निकाल सकेगें। इसके साथ ही आप EPFO के मुताबिक ऑनलाइन केवल 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल कोई भी अकाउंट होल्डर अपनी 3 महीने की सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर या PF Account में जमा पूंजी का 75 % हिस्सा बेहद ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी के बीच में कर्मचारी को बच्चों की पढ़ाई, शादी, मकान या जमीन की खरीददारी के लिए पैसे की जरूरत पड़े, तो वो ईपीएफ से लिकाल सकते है। इसके लिए आपको कुछ नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.
शिक्षा के लिए
बता दें कि 7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में अपने अंशदान का 50 प्रतिशत तक।
शादी के लिए
7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद आप अपने बेटा-बेटी की शादी के लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आप कुल मिलाकर अपने अंशदान का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं।
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मेडिकल उपचार के लिए
अगर आप गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, या किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होने पर, कंपनी के बंद हो जाने पर या किसी तरह की आपात स्थिति मेंआप कभी भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
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