समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हेट स्पीट मामले में आजम खाम को दोषमुक्त कर दिया गया है। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और विधायकी भी गई थी, उसी केस में रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है। आजम खान
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, यह 185-2019 क्रइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील फाइल की थी हमें लोअर कोर्ट से सजा मिली थी, आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जद बरी कर दिया है। हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया।
आजम खाम के वकील ने विनोद शर्मा ने बताया, आज न्यायलय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है। हमारी बात मानी गई यह अपील हमारे फेवर में गई है। अब दोष मुक्त कर दिया है।
जाने पूरा मामला
हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। जिसमें आजमखान ने एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया था। जिसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर से मौजूद विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया था।
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तीन साल की सजा सुनाने के बाद आजम खान को जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। जिसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। जिसमे बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की।
आजम खान