महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण के ऊपर लगाए गए कॉस्मेटिक आरोप – बृजभूषण के वकील

( अवैस उस्मानी )- महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामले में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का मामले में शनिवार को बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने महिला पहलवानों की दलील का विरोध किया। बृजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने अपना बयान बदला 2023 में जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद कॉस्मेटिक आरोप लगाए।

बृजभूषण के वकील ने कहा कि हर शिकायत के पीछे पहलवानों के खिलाफ डिस्प्लेनरी एक्शन है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि कानून के अनुसार चार्ज फ्रेम करते समय आरोपों की गंभीरता की जांच नहीं कि जा सकती है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि सभी शिकायतकर्ताओं के दिमाग में यह है कि जो उन्होंने आरोप लगाया है कोर्ट उसको चार्ज फ्रेम करते समय मान लेगा।बृजभूषण के वकील ने कहा कि एक शिकायतकर्ता के बयान का ज़िक्र करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने अपना बयान बदला है। बृजभूषण के वकील ने कहा 2023 में धरना प्रदर्शन के बाद असलियत से परे आरोप लगाए गए

राउज़ एवेन्यु कोर्ट के ACMM हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह के वकील ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को अपनी लज्जा से ज़्यादा उनको अपने कैरियर की चिंता थी। बृजभूषण सिंह के वकील एक शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा कि जिस फोटो सेशन का ज़िक्र किया गया है उस फोटो में शिकायतकर्ता के इलावाह भी बृजभूषण के बगल में दूसरी महिला पहलवान खड़ी है लेकिन उनकी तरफ से कभी ऐसी शिकायत नहीं की गई। बृजभूषण के वकील ने कहा कि लगभग सभी शिकायतकर्ता ने एक आरोप लगाया है कि बृजभूषण बहाने से उनकी सांस चेक करते थे, लेकिन इतना धरना प्रदर्शन हुआ उसमें कहीं भी इस की मांग नहीं किया कि महिला पहलवानों की सांस चेक करने वाले नियम को खत्म किया जाना चाहिए।

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सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील ने कहा कि पुलिस ने मामले में विस्तृत रूप से आरोप के बारे में बताया है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में FIR 28/3/2023 , 6 शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई, FIR में 28 अप्रैल की कोई घटना नहीं है । बृजभूषण के वकील ने कहा कि FIR में 2023 की किसी घटना का ज़िक्र नहीं है। पहलवानों की तरफ से 18 जनवरी पहला प्रदर्शन हुआ, 23 जनवरी को ओवर साइट कमेटी बनाई गई जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 5 अप्रैल को ओवर साइट कमेटी की रिपोर्ट आई, 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई, 24 अप्रैल प्रदर्शन फिर से शुरु हुआ, दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुएआ, 28 अप्रैल को मामले में FIR दर्ज हुई। बृजभूषण के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 4 मई को पहलवनों की याचिका का निपटारा हुआ, फिर संसद सत्र शुरू हुआ तो पहलवानों ने संसद की तरफ मार्च की कोशिश की गई, उसके बाद पहलवान हरिद्वार मैडल बहाने गए। बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में प्रदर्शन से पहले कोई FIR नहीं दर्ज की गई, पुलिस को प्राथमिक जांच के लिए समय नहीं दिया गया, पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई

बृजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता पहलवानों के मुताबिक यह 2012 से 2023 तक सब चलता रहा है लेकिन कोई शिकायत क्यों नहीं गई। बृजभूषण के वकील ने कहा कि फोन पर हाल चाल पूछना और फूड सप्लीमेंट के बारे बात चीत हुई उससे यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शोषण किया लेकिन शोषण जैसी की कोई बात फोन नहीं हुई बृजभूषण के वकील ने कहा कि दिसंबर 2022 में सेक्सुअल हरैसमेंट कमेटी बनाई गई थी जिसमें खुद एक शिकायतकर्ता भी शामिल था, जनवरी 2023 से बृजभूषण के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगने शुरू हुआ। बृजभूषण के वकील ने कहा कि 21 अप्रैल 2023 की शिकायत में कहा गया कि शिकायतकर्ता को नहीं पता था कि वह सेक्सुअल हरैसमेंट कमेटी सदस्य हैं। बृजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेक्सुअल हरैसमेंट कमेटी के बारे सब पता था।

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों की दलील का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुकदमा चलाने के किये इजाज़त लेने की ज़रूरत तब होती है जब संपूर्ण अपराध भारत के बाहर हुआ हो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध भी समय-बाधित नहीं है क्योंकि अपराध के लिए 5 साल की सजा है और तीन साल से अधिक के अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा की बृजभूषण के वकील की यह दलील स्वीकार्य नहीं है कि अपराध एक सतत अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो अपराध हुए है वह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में भी किया गया था। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

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