लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को इन शर्तों के साथ कोर्ट ने दी जमानत

लखीमपुर खीरी से जुड़ी अहम खाबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अतंरिम जमानत दी गई है। कोर्ट की तरफ से फिलहाल आरोपी आशीष को करीब हप्ते की मोहलत देते हुए रिहा करने के लिए कहा गया है। लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर ज़मानत रद्द हो सकती है। आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वह फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह मामले पर 14 मार्च को फिर सुनवाई करेगा। उस दिन आज दिए आदेश कि समीक्षा की जाएगी।  इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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आपको को जानकारी होगी कि 3 अक्टूबर , 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में आंदोलन में बैठे किसानों के उपर गाड़ी चढा दी गई थी उसी दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी।मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है।10 फरवरी, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। उसके बाद से वह जेल में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया है।

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