दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला: BRS नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

Delhi Excise Policy

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को BRS नेता के. कविता की याचिका पर सुनवाई कर उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा है।

BRS नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस (BRS) नेता के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ED ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है, इसी गिरफ्तारी के खिलाफ राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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सु्प्रीम कोर्ट ने BRS नेता के. कविता से दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोई राहत ना देते हुए उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की उस याचिका पर ED से छह हफ्ते में जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने PMLA के प्रावधानों को चुनौती दी है।

के. कविता क्यों हुई गिरफ्तार ?-जानें

ED के मुताबिक के. कविता ने कथित तौर पर AAP नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में लाभ पाने के लिए AAP नेताओं को लगभग 100 करोड़ रुपये दिए गए। के. कविता को कथित साउथ लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ED अब तक देशभर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और मनीष सिसौदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तो ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी इस केस में अरेस्ट कर लिया है।

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