Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई से उसके पास मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण का खुलासा करने के लिए कहा था ।हाल में SBI की ओर से बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सहित पांच जानकारी दी गई है।इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि इलेक्टोरल बाॉन्ड मामले में 18 मार्च को आए आदेश का पालन किया गया है। चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध करा दिए हैं।
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एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि राजनैतिक दलों के पूरे बैंक खातों का नंबर और केवाईसी की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसी तरह सुरक्षा कारणों से बॉन्ड खरीददारों के केवाईसी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब उनके पास केवाईसी विवरण और पूरे बैंक खातों के नंबर के अलावा चुनावी बॉन्ड को लेकर कोई और जानकारी नहीं है।
हलफनामे के मुताबिक SBI ने EC को यह जानकारी दी
1.बॉन्ड खरीदने वाले का नाम
2.बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि
3.बॉन्ड कैश करवाने वाली पार्टी का नाम
4.राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर
5.कैश करवाए गए बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि