Air Pollution in Delhi :पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा -दिल्ली के अंदर जो ग्रैप-फोर के तहत पाबंदियां लगी थीं वो हटा दी गई हैं। लेकिन साथ ही साथ में कहना चाहता हूं कि जो ग्रैप-वन, ग्रैप-टू, ग्रैप-थ्री की जो पाबंदियां थी जो कार्य थे वो अभी जारी रहेंगे। जब तक कि प्रदूषण के स्तर में और गुणवत्ता सुधार नहीं हो जाता। जैसे कि दिल्ली अंदर जो ट्रकों पर एंट्री थी जो माल वाहक जो ट्रक थे छोटे थे, बड़े थे उसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों के अलावा बाकी ट्रकों पर पाबंदी थी और केवल उनमें एसेंशियल सर्विस या एसेंशियल जो सामान जो थे जो आवश्यक सामग्री को लेकर ट्रक आ रहे थे उन्हीं को एंट्री दी जा रही थी अब वो पाबंदी खत्म कर दी गई है। चाहे वो रजिस्टर्ड दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली के बाहर के हो। लेकिन ग्रैप-थ्री के तहत दिल्ली में अभी भी जो बीएस-थ्री की पेट्र्रोल गाड़ियां हैं और बीएस-फोर की डीजल गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध अभी जारी हैं। दिल्ली में वो इन गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित है तो ये चीजों को समझना जरूरी है।
दूसरा कंस्ट्रक्शन को लेकर के कंस्ट्रक्शन में जो नेशनल इम्पोर्टेंट के प्रोजेक्ट थे वो ग्रैप-फोर में भी उनको छूट थी लेकिन जैसेलीनियर प्रोजेक्ट हैं फ्लाईओवर है, राजमार्ग है इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी अब छूट दे दी गई है। लेकिन इनके अलावा बाकी जो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन के जो कार्य हैं उन पर जो है अभी भी प्रतिबंध दो है वो जारी रहेगा। उसमें इंटीरियर का जो कार्य था उसको जो है अब छूट दे दी गई है।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि सरकार ने राजधानी से ग्रैप-फोर प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता में सुधार होने तक ग्रैप-वन, ग्रैप-टू, ग्रैप थ्री पर प्रतिबंध अभी भी जारी हैं।वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट को देखते हुए केंद्र ने शनिवार को कुछ निर्माण गतिविधियों और दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित कड़े प्रतिबंध हटा दिए।ये उपाय केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण फोर का हिस्सा थे।
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), जो प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है, सीएक्यूएम ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों से आपातकालीन उपायों को रद्द करने के लिए कहा है, जो केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस सिक्स-अनुपालक वाहनों को अनुमति देते हैं।गोपाल राय ने पुष्टि की कि गैर-आवश्यक निर्माण, खनन, पत्थर क्रशर और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध सहित जीआरएपी के चरण वन, टू और थ्री के तहत दूसरे प्रतिबंध जारी रहेंगे।गोपाल राय ने कहा कि बीएस थ्री पेट्रोल और बीएस फोर डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
(Sorce PTI )
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