Mukhtar Ansari:UP सरकार लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में पुलिस ने उमेश पाल हत्या के मामले में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपए की थी। अब माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर गाजीपुर के साथ-साथ मऊ पुलिस ने भी इनाम घोषित किया है।
आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी पर मऊ पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी अफशां के कोर्ट में हाजिर नहीं होने की वजह से मऊ के एसपी अविनाश पांडेय ने यह इनाम घोषित किया है। अफशां गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली हैं।
मऊ के दक्षिण टोला के रैनि गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई और उस पर एक गोदाम का निर्माण कराया गया। उस गोदाम को फर्म के द्वारा एफसीआई को किराए पर दिया गया था।
राजस्व विभाग की जांच की जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया गया। इसके अलावा कुछ और लोगों की जमीन भी गलत तरीके से ले ली। उस समय तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी ढ़ंग से अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई पट्टे की जमीन के फर्म के नाम कराया गया है।
जून में खाली कराई जमीन
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साल 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ अवैध फर्जी तरीके से जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जून 2021 में इसी जमीन को पुलिस ने कब्जा मुक्त कराया था।
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आफसा के अलावा सभी आरोपी की कोर्ट में पेश
मामले में अफशां अंसारी के अलावा बाकी चारों आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, जबकि मुख्तार की पत्नी तब से फरार हैं। बाद में इस मुकदमे का आधार बनाते हुए 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट लगाया था। इस मुकदमें के दर्ज होने के बाद भी अफशां लगातार फरार हैं। Mukhtar Ansari