Kolkata HC: कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने बुधवार 28 फरवरी को निर्देश दिया कि संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी (ED) या पश्चिम बंगाल पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है।
शाहजहां शेख की गिरफ्तार की मांग हुई तेज
दरअसल, TMC नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। पुलिस का कहना है कि शेख फरार चल रहा है। इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी के अपने आदेश में साफ किया जिसमें उसने पुलिस प्राधिकारी को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
शेक की गिरफ्तारी के लिए CBI और ED अब स्वतंत्र
चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि अदालत ने अपने 7 फरवरी के आदेश में केवल ईडी (ED) अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई (CBI) और पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी बनाने पर रोक लगाई थी। बेंच ने निर्देश दिया कि फरार शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई (CBI) या ईडी (ED) भी अब स्वतंत्र है।
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ईडी के अधिकारियों पर हमला
ईडी (ED) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में करीब 1,000 लोगों ने हमला किया गया था। ईडी (ED) अधिकारी राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे।
क्रीमिनल शाहजहां शेख
संदेशखाली मामले में क्रीमिनल शाहजहां शेख पर हत्या, रेप, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से शरण देना, प्रतिबंधित सिरप फेंसेडिल और सीमा पार गायों की तस्करी से लेकर सरकारी योजनाओं का पैसा लूटने जैसे कई आरोप हैं।