Money Laundering Case: दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन की फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। शनिवार 18 जून 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि, अभी सतेंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
सतेंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं- कोर्ट
आपको बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही जेल में बंद आप नेता सतेंद्र जैन की जमानत याचिका पर 14 जून को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने सतेंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर शनिवार 18 जून को सुनवाई करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, अभी सतेंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। फिलहाल अभी जैन को जेल में ही रहना पड़ेगा।
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इन मामलों को लेकर हो रही ईडी की कार्यवाई
गौरतलब है कि, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई को सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। दरअसल, जैन पर कथित तौर पर आरोप है कि, उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनयों को लॉन्च किया या खरीदा था। इतना ही नहीं उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। इसके समेत कई और मामलों में भी नाम शामिल है।
सतेंद्र जैन ने याददाश्त जाने का किया दावा
वहीं इन सभी मामलों के सामने आने पर मनी लॉन्ड्रिंग केस ते तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 जून को गिरफ्तार कर लिया, तब से सतेंद्र जैन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा किया, जिसका खुलासा ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत में किया।