(अजय पाल) मुख्तार अंसारी को गैगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार के भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट उनके खिलाफ जल्द ही फैसला सुना सकता है।
गाजीपुर की एमपी-एमएलएकोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टरएक्ट के मामले में फैसला सुनातेहुए मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है.बतादे कि 2005 में मोहम्मदाबाद थाने के बसानिया चट्टी में बीजेपी विधायककृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में सांसद अफजल अंसारी व माफिया मुख्तारअंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में बीएसपी के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है।
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बढ़ायी गयी कोर्ट की सुरक्षा
अभी मुख्तार अंसारी बांदा जेल मेंबंद है।15अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दे कि फैसला सुनाए जाने से पहले गाजीपुर कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा के जवान तैनात थे।