अब चलेगा ‘नकल विरोधी कानून’ का चाबुक, राज्यपाल ने लगाई मुहर

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लगातार हो रही प्रतियोगी परीक्षाओॆ में धांधली को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार किया है । कई राज्यों से पेपर लीक होने की खहरे सामने आई है जिसमें देश के कोने कोने से हंगामा देखने को मिला। छात्रो ने  नराजगी जताई। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वही अब उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए ‘नकल विरोधी कानून’ पर सहमति दे दी है। यह राज्य में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में लागू होगा। बता दें, उत्तराखंड में इस कानून के बन जाने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।                                                                   Uttarakhand news

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10 करोड़ का लगेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने वाले अध्यादेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं और अपराध को संज्ञेय एवं गैर जमानती बनाया गया है. इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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