श्रद्धा वालकर हत्याकांड: साकेत कोर्ट ने आफताब के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में आरोप किया तय

(अवैस उस्मानी) श्रद्धा वालकर हत्या मामले में साकेत कोर्ट ने आफ़ताब पूनावाला पर आरोप तय किया, साकेत कोर्ट ने आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत नष्ट करने को लेकर आरोप तय किया, साकेत कोर्ट ने आफ़ताब पर आरोप तय करते हुए कहा दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किया है। कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किया। साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी।
साकेत कोर्ट ने आफताब पूनावाला पर आरोप तय करते हुए कहा आफ़ताब को उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में बताते हुए कहा कि 18 मई 2022 को अज्ञात समय पर सुबह 6:30 बजे के बाद श्रद्धा वालकर की हत्या की गई जो आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है, कोर्ट ने कहा 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से यह जानते हुए अपराध किया गया है उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, जिससे सबूत गायब करने का अपराध हुआ है। साकेत कोर्ट ने आफताब से कहा कि मूल रूप से आपके उपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है।
साकेत कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल का सामना करेंगे जिसपर आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहा है, वह मामले में ट्रायल का सामना करेगा।श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत मिटाने को लेकर तय किए गए आरोपों पर 1 जून को सुनवाई होगी। बता दें श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में 6 हजार पेज से ज्यादा की चार्जशीट दाखिल की है दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर साकेत को संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है दिल्ली पुलिस ने चार्ज शीट में श्रद्धा वाकर की डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को भी शामिल किया है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि आफताब में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की और बाद में उसके शरीर के टुकड़े कर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था।

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