तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी से 10 मई तक राहत

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दिल्‍ली बीजेपी नेता तेजिंदर बग्‍गा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बग्‍गा के गिरफ्तारी वाले वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद बग्‍गा की गिरफ्तारी को 10 मई तक टालने का फैसला सुनाया है।

 

तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी से 10 मई तक राहत

तेजिंदर बग्‍गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसके खिलाफ बग्‍गा की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की गई थी। शनिवार देर शाम कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति देने के बाद देर रात याचिका पर सुनवाई हुई जो करीब 45 मिनट तक चली।

 

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तेजिंदर बग्‍गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था

इससे पहले तेजिंदर बग्‍गा के खिलाफ अरेस्‍ट वारंट जारी करते हुए मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को आदेश दिया था कि वो बग्‍गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के इसी आदेश के बाद पंजाब पुलिस दिल्‍ली में बग्‍गा के घर पहुंची थी और उन्‍हें अपने साथ पंजाब ले जा रही थी पर बग्‍गा के पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्‍ली में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद दिल्‍ली पुलिस की ओर से कोर्ट से इजाजत लेने के बाद सर्च वारंट के तहत हरियाणा पुलिस को जानकारी दी गई थी और हरियाणा पुलिस ने कुरूक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया था और उसके बाद दिल्‍ली पुलिस कुरूक्षेत्र पहुंची थी और वहां से बग्‍गा को लेकर द्वारका कोर्ट के जज के पास देर रात पेशी हुई थी।

 

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